आँवला। आज अचानक हुई मोटर वाहनो की हडताल की वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
आंवला पुरेना बस स्टैंड तिराहे से बरेली बदायू दिल्ली रामपुर चंदोसी आदि स्थानों पर जाने वाली प्राईवेट बसो नगर निगम और रोडवेज बसो के अलावा टैम्पो आदि का आवागमन व संचालन अनिशचित काल के लिए रोक दिया गया। जब से इस नये कानून व नियमों का पता चला कि यदि किसी भी वाहन चालक से एक्सीडेंट के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो ड्राइवर पर 10 लाख का जुर्माना और दस साल की सजा होगी तब से ही बस यूनियन के अध्यक्ष व अन्य सदस्यो ने तहसील पर इस कानून को हटाने हेतु पर दर्शन किया और कहा कोई ड्राईवर जान बूझकर किसी का एक्सीडेंट नही करता उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इस कानून को बदला नही जायेगा कोई वाहन नही चलेगा।